देहरादून I त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रचार की गाइडलाइन जारी कर दी है। कोई भी उम्मीदवार लाउडस्पीकर से शाम आठ बजे के बाद प्रचार नहीं कर पाएगा। लाउडस्पीकर से प्रचार के लिए उम्मीदवार के पास सिर्फ 11 घंटे उपलब्ध रहेंगे।
पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जिलों की मशीनरी के लिए लगातार निर्देश जारी कर रहा है। मंगलवार को प्रचार से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए।
आयोग के सचिव रोशनलाल की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे निर्देश में लाउडस्पीकर से प्रचार की समय सीमा की जानकारी दी गई है। लाउडस्पीकर से प्रचार सुबह नौ बजे से शुरू होकर शाम आठ बजे तक ही किया जा सकेगा।


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