नई दिल्ली: खरीदे गए सामानों में गड़बड़ी से परेशान लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है जिस पर कोई भी ग्राहक सामान में गड़बड़ी की शिकायत अब ऑनलाइन कर सकता है. ऐप का नाम Consumer App रखा गया है . एप को उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी सुगम बनाया गया है. ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल पर डाउनलोड करने के बाद इसपर पंजीकरण करवाकर अपना एक अकाउंट खोलना होगा. अगर किसी दुकान से आप कोई सामान खरीदते हैं और उसमें कोई त्रुटि या गड़बड़ी पाई जाती है तो आप इसकी शिकायत ऐप पर कर सकते हैं .
उपभोक्ता मंत्री खुद करेंगे निगरानी
ऐप की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि जो भी शिकायत की जाएगी वो सीधे उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान और मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुंचेगी. सूत्रों के मुताबिक़ ऐप में आने वाली शिकायतों की निगरानी और उसपर कार्रवाई के लिए मंत्रालय में एक अलग सेल बना दिया गया है. शिकायत मिलते ही सेल की तरफ से उसे सम्बंधित सरकारी या प्राइवेट कंपनी के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा. बड़ी बात ये है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निदान के लिए उठाए जा रहे कदमों पर नज़र भी रख सकेगा.
ऐप की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि जो भी शिकायत की जाएगी वो सीधे उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान और मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुंचेगी. सूत्रों के मुताबिक़ ऐप में आने वाली शिकायतों की निगरानी और उसपर कार्रवाई के लिए मंत्रालय में एक अलग सेल बना दिया गया है. शिकायत मिलते ही सेल की तरफ से उसे सम्बंधित सरकारी या प्राइवेट कंपनी के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा. बड़ी बात ये है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निदान के लिए उठाए जा रहे कदमों पर नज़र भी रख सकेगा.
90 दिनों के अंदर होगा शिकायतों का निपटारा
पहली बार शिकायतों के निपटारे के लिए एक समयसीमा तय की गई है . जिस कम्पनी या सरकारी एजेंसी के ख़िलाफ़ शिकायत होगी उसे उस शिकायत को 90 दिनों के अंदर निपटाने की अनिवार्यता होगी . हालांकि ऐप को विकसित करने से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकारी कम्पनियों के ख़िलाफ़ होने वाली शिकायतों को तो निपटना आसान होगा लेकिन प्राइवेट कम्पनियों पर ऐसा करने का दबाव बनाना आसान नहीं होगा . उनका कहना है कि ऐप आम ग्राहकों और प्राइवेट कंपनियों के बीच एक सेतु का काम करेगा.
पहली बार शिकायतों के निपटारे के लिए एक समयसीमा तय की गई है . जिस कम्पनी या सरकारी एजेंसी के ख़िलाफ़ शिकायत होगी उसे उस शिकायत को 90 दिनों के अंदर निपटाने की अनिवार्यता होगी . हालांकि ऐप को विकसित करने से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकारी कम्पनियों के ख़िलाफ़ होने वाली शिकायतों को तो निपटना आसान होगा लेकिन प्राइवेट कम्पनियों पर ऐसा करने का दबाव बनाना आसान नहीं होगा . उनका कहना है कि ऐप आम ग्राहकों और प्राइवेट कंपनियों के बीच एक सेतु का काम करेगा.
फिलहाल उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कर सकते हैं शिकायत
अभी कोई भी ग्राहक खराब सामान की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से कर सकता है. इसके लिए 1800-11-4000 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. इतना ही नहीं एक एसएमएस के ज़रिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है . इसके अलावा शिकायतों के निपटारे के लिए देशभर में उपभोक्ता अदालतें भी हैं लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है और उनमें मामला काफी दिनों तक चलता रहता है.
अभी कोई भी ग्राहक खराब सामान की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से कर सकता है. इसके लिए 1800-11-4000 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. इतना ही नहीं एक एसएमएस के ज़रिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है . इसके अलावा शिकायतों के निपटारे के लिए देशभर में उपभोक्ता अदालतें भी हैं लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है और उनमें मामला काफी दिनों तक चलता रहता है.
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