नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में दो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की है, जिसमें एक कपल (पति-पत्नी) हर महीने 200 रुपये निवेश कर सालाना 72,000 रुपये की पेंशन पा सकता है. बता दें कि मोदी सरकार ने इस साल असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और कारोबारियों व खुद का बिजनेस करने वालों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च की थी.

आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ...

मिनटों में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन
इन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए महज आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता की जरूरत है. इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में महज 2 से 3 मिनट लगते हैं. रजिस्ट्रेशन कराने वाले की उम्र के हिसाब से मासिक किस्त को 55 रुपये से 200 रुपये के बीच रखा गया है.

पेंशन का कैलकुलेशन- अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है तो उसे प्रति माह करीब 100 रुपये का अंशदान देना होगा. इस तरह से व्यक्ति एक साल में 1,200 रुपये और पूरे पात्र उम्र में 36,000 रुपये का योगदान देगा.

हालांकि जब वह 60 साल का हो जायेगा, उसे सालाना 3,000 रुपये मिलेंगे. वहीं व्यक्ति के निधन के बाद उसके जीवनसाथी को 50 प्रतिशत पेंशन यानी 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे.

अगर पति और पत्नी दोनों योजना के लिये पात्र हैं तो दोनों इसे चुन सकते हैं. ऐसे में 60 साल का होने के बाद उन्हें संयुक्त तौर पर प्रति माह 6 हजार रुपये मिलेंगे जो उनके जीवनयापन के लिये पर्याप्त होगा.

कारोबारियों के लिए क्या NPS?
योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है. 60 वर्ष की उम्र पार होने के बाद कारोबारी या उसका परिवार कम से कम 3000 रुपये मासिक पेंशन का हकदार होगा. आपको बता दें कि डेढ करोड़ रुपये सालाना से कम रकम का कारोबार करने वाले सभी दुकानदार, स्वरोजगार करने वाले लोग और खुदरा कारोबारी, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वह सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की सेफ्टी और सामाजिक सुरक्षा के लिए है. इसमें ज्यादातर रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा वर्कर, कॉबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशर मैन, घर-घर काम करने वाले, खुद के अकाउंट वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर शामिल हैं.

इस स्कीम के लिए पात्र होने के लिए इन शर्तों को पूरा करना होगा.
>> असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना जरूरी है.
>> उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
>> मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम.
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