नई दिल्ली. नौकरीपेशा और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है. दरअसल केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए लोगों को टीडीएस (TDS) में रियायत दी है. नए नियमों के अनुसार जो लोग अभी टैक्स के दायरे में नहीं आते, उन्हें TDS टीडीएस नहीं कटाना पड़ेगा. Central Board of Direct Taxes (CBDT) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है. इस निर्णय से देशभर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा होगा.

सर्कुलर में वेतन पाने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों से सालाना आमदनी की गणना करने को कहा गया है. ग्रॉस टोटल इनकम पर मिलने वाली कटौतियां, छूट व राहत को इसमें से घटाने पर यदि टैक्स योग्य आय बनती है तो वह व्यक्ति 12 समान किस्तों में TDS टीडीएस की अदायगी कर सकेंगे. कर योग्य आय यदि छूट सीमा के दायरे में है तो TDS Duduction टीडीएस कटौती नहीं करानी पड़ेगी. अब तक सामान्य कर्मियों का वेतन ढाई लाख रुपये, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन तीन लाख और अति वरिष्ठ नागरिकों की Pension पेंशन पांच लाख रुपये से ज्यादा होने पर नियोक्ता के स्तर से TDS Deduction टीडीएस कटौती कर ली जाती थी.

नए नियम के बाद होगा ये बदलाव
विभिन्न प्रकार की राहत, छूट और कटौती इसमें शामिल नहीं थी लेकिन, अब सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सालाना आय में राहत, छूट और कटौती को घटाने के बाद ही टीडीएस की कटौती की जानी है. Nationalized Bank राष्ट्रीयकृत बैंकों से पेंशन पाने वालों को भी यह सुविधा मिलेगी. आयकर अधिकारियों ने बताया कि उनके पास यह सर्कुलर पांच मार्च को पहुंचा है.

TDS को लेकर 15 मार्च तक जमा होगा टैक्स
आगामी 15 मार्च तक वित्‍तीय वर्ष 2019-20 का 100 फीसद Advance Tax एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख है. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 का Income Tax Return (ITR) आयकर रिटर्न न भरने वालों के लिए आखिरी मौका अब भी है. हालांकि ऐसा करने वालों को 10 हजार रुपए बतौर पेनल्‍टी आईटीआर फाइल करना होगा.
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