चंपावत I उत्तराखंड के चंपावत में यातायात के नए नियम लागू होने के बाद 25 हजार रुपये का पहला चालान काटा गया है। परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी (पीटीओ) वीके सिंह ने बृहस्पतिवार शाम नियमों का उल्लंघन करने पर एक आल्टो कार का चालान काटकर तीन माह के लिए चालक का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भेजी है। इसके अलावा 20 अन्य वाहनों के परमिट भी निरस्त किए गए हैं।
सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए नए नियम लागू करने के लिए उत्तराखंड में कुछ मोहलत दी गई है, लेकिन परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। पीटीओ ने चंपावत में आल्टो कार (यूके 03 टीए 1407) का 25 हजार रुपये का चालान काटकर चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए निरस्त कर दिया है।

बताया गया कि चालक मोबाइल पर बात कर रहा था। इसके अलावा दो अन्य वाहनों के 10-10 हजार रुपये के चालान भी काटे गए हैं। टीपीओ ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर नए नियम के तहत 20 टैक्सी और आल्टो वाहनों का परमिट निरस्त किया गया है। परिवहन विभाग ने इसे सीएम पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद उठाया गया कदम बताया है।

टैक्सी वाहन चालकों ने कलक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

नए यातायात नियमों में भारी भरकम चालान किए जाने से नाराज टैक्सी चालकों ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष गोपाल सिंह भंडारी और संचालक ललित मोहन भट्ट के नेतृत्व में डीएम से मिले चालकों का कहना था कि शिक्षित बेरोजगारों ने बैंक से कर्ज लेकर वाहन खरीदे हैं, जिनका बिना गलती के भी उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने भारी भरकम चालान के नियम पर पुनर्विचार किए जाने की मांग उठाई।

एक व्यक्ति ने सीएम पोर्टल पर चंपावत बाजार में टैक्सी और आल्टो समेत अन्य वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत की थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने नियमों के तहत कार्रवाई की। एक माह की अवधि के भीतर चालान अदा करने पर नियमों में ढील देते हुए जुर्माने की राशि को 25 हजार के बदले 10 हजार भी किया जा सकता है।
वीके सिंह, पीटीओ, चंपावत
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