बहराइच पुलिस                                                                                  
दिनांक¬- 27.02.2020
थाना कैसरगंज में हुई महिला की हत्या का 72 घंटे के अंदर खुलासा, अभियुक्त गिरफ्तार,घटना में प्रयुक्त तमन्चा व खोखा कारतूस बरामद ।
         
            विवरणः- दिनांक 24.02.2020 को थाना कैसरगंज के रमवापुर रघुवीर सिंह निवासी दीनबन्धु वर्मा पुत्र विन्देश्वरी वर्मा द्वारा थाना स्थानीय व डायल 112 को बताया गया कि मेरी पत्नी का आज सुबह अज्ञात लोगो द्वारा हत्या कर दिया गया है,उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग संख्या 82 / 2020 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही थी । पुलिस अधीक्षक बहराइच डॉ0 विपिन कुमार मिश्रा ,अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अजय प्रताप व क्षेत्राधिकारी कैसरगंज श्री जंगबहादुर यादव महोदय द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था । अभियोग उपरोक्त में वादी द्वारा बताया गया था कि घटना के समय किसी को भी उसके घर में आते जाते नही देखा गया है । प्रभारी निरी0 कैसरगंज श्री संजय सिंह  द्वारा घटना के पतारसी सुरागरसी के क्रम मे ग्राम रमवापुर रघुवीर सिंह पहुँचकर अभियोग के वादी से गहनता से पूछताछ किया गया तो वादी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि साहब दिनांक 24 . 02 . 2020 को सुबह मेरी पत्नी अंजनी मेरे टीनसेड वाले घर मे बेड पर लेटी हई थी मै मच्छरदानी हटाकर बैठ गया तो देखा कि तकिये के पास एक तमन्चा रखा है साहब वह तमन्चा मेरे पिता जी अपने जीवनकाल मे कही से लाए थे एकान्त मे गांव के किनारे घर होने के कारण सुरक्षा के लिए रखते थे वह तमन्चा हमारे बेड पर बिस्तर के नीचे रखा था मैने जैसे ही उस तमन्चे को उठाया तो एकाएक फायर हो गया और गोली बेड पर लेटी पत्नी के मुह ( चेहरे )पर लगी मौके पर मेरी पत्नी मर गयी मै कमरे से तमन्चा लेकर सीधे घर के पीछे गया पीछे रखे पुआल मे छिपा दिया उसके थोड़ी देर बाद पुलिस आ गयी पुलिस के जाने के बाद शाम को हल्का अंधेरा होने पर मैने उसे पुआल से निकाल कर गांव मे देवेन्द्र वर्मा के मकान के उत्तर मे स्थित तालाब में ले जाकर फेंक दिया हूँ मै उस स्थान को दिखा सकता हूँ जिस पर प्रभारी निरीक्षक मय टीम द्वारा गांव के तालाब पर आ कर उक्त घटना में प्रयुक्त तमंचे की बरामदगी हेतु तमन्चा फेंके जाने वाले स्थान तालाब मे गोताखोरो के सहयोग से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल को अभियुक्त के निशादेही पर बारामद किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त दीनबन्धु का यह कृत्य अब तक के संकलित साक्ष्य से धारा 304 IPC की परिधि मे आ रहा है अतः मु0अ0सं0 82 / 2020 धारा 302 भादवि० का अपराध न पाकर 304भादवि० का अपराध पाया गया है तथा निषिद्ध हथियार रखना एवं उसका अवैध प्रयोजन करना धारा 25 / 27 आयुध अधिo की परिधि मे आ रहा है । 
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता 
1- दीनबन्धु वर्मा पुत्र विन्देश्वरी वर्मा साकिन रमवापुर रघुवीर सिंह थाना कैसरगंज जनपद बहराइच ।
 अपराधिक इतिहास 
1 - मु0अ0स0 82 / 020 धारा 304 IPC 2 - मु0अ0सं08 / 3020 धारा 25 / 27 A ACT 
बरामद आलाकत्ल का विवरण - 1 - एक अदद तमन्चा मय खोखा कारतूस 315 बोर।

रिपोर्ट
मोहम्मद आफताब
बहराइच
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