देहरादून । कोरोना वायरस के खिलाफ लागू किए गए लॉकडाउन फेज-2 को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें सोमवार से नगर निगम देहरादून, डोईवाला तथा कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर राहत दी गई है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दो लोगों के बीच छह फीट की दूरी जरूरी होगी। तंबाकू-शराब नहीं बिकेगी। सभी जगहों पर सरकार के नए निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। किसी भी संस्थान में या शादी-विवाह में पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी।

जिलाधिकारी ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जिनके माध्यम से पास जारी किए जाएंगे। लॉकडाउन को लेकर पूरी जिम्मेदारी उसी अधिकारी की होगी। बताया कि जिम्मेदार अधिकारी ही संसाधनों, मजदूरों और जरूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी देखेंगे।

गाइडलाइन में ये होगी व्यवस्था

सार्वजनिक स्थान
मास्क लगाना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। किसी भी संस्थान या सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा करने की इजाजत नहीं होगी। शादी या अंतिम संस्कार पर सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम का निर्देश मान्य होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा। शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

कार्य स्थल
सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइजेशन कराएं। संस्थान में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी।

अस्पताल खुलेंगे, दवा की दुकानें भी खुलेंगी 
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर, फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान, वेटनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री, कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन, दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, एंबुलेंस समेत मेडिकल, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सभी तरह की मेडिकल, वेटनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिड वाइव्स और एंबुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा। इसकी अनुमति एसडीएम देंगे।

खेती से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को मिली अनुमति 
खेतों में काम करने वाले किसान और खेती का काम करने वाले अन्य लोग, एमएसपी ऑपरेशंस समेत कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां, राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मंडियां, खेती की मशीनें और उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल सकेंगी। फार्म मशीनरी से कस्टम हायरिंग सेंटर संबद्ध रहेंगे। उर्वरक, कीटनाशक और बीजों का बनना और वितरण जारी रहेगा। खेत जोतने के काम आने वाली मशीनों मसलन हार्वेस्टर और अन्य चीजों का राज्य के अंदर और बाहर आना-जाना हो सकेगा। इसके लिए मुख्य कृषि अधिकारी तथा मुख्य उद्यान अधिकारी द्वारा पास जारी होगा।

पशुपालन 
दूध और दुग्ध उत्पाद का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वितरण, ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। इसके लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की ओर से
पास जारी किया जाएगा। 

फाइनेंशियल सेक्टर
आरबीआई, इससे संचालित वित्तीय बाजार और एनपीसीएल, सीसीआईएल, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स काम करेंगे। बैंक की शाखाएं, एटीएम खुलेंगे। बैंक ऑपरेशन से जुड़े आईटी वेंडर्स, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट और एटीएम ऑपरेशन और कैश मैनेजमेंट एजेंसियां भी काम कर सकेंगी। बैंक शाखाएं भी काम कर सकेंगी।

सामाजिक सेक्टर क्षेत्र
बच्चों, दिव्यांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ, बुजुर्ग, निराश्रितों, महिलाओं, विधवाओं के आश्रय स्थल के लिए कामकाज जारी रहेगा। ऑब्जर्वेशन होम्स और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए स्थानों पर भी काम जारी रहेगा। बुजुर्गों/ विधवाओं/ स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत दी जाने वाली पेंशन और प्रोविडेंड फंड सेवाएं भी जारी रहेंगी। आंगनवाड़ी ऑपरेशन मसलन लाभार्थियों (बच्चों और दुग्धपान कराने वाली मां) को 15 दिन में एक बार उनके घर तक खाना और पोषाहार पहुंचाना जारी रहेगा। इसके लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

सामानों की आवाजाही
सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के जरिये सामान और पार्सल भेजा जा सकेगा। विमानों का भी कार्गो, मदद और लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। ट्रकों-गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। इसमें दो ड्राइवरों और एक हेल्पर को अनुमति मिलेगी। इसके लिए ड्राइवर को वैध लाइसेंस रखना जरूरी होगा। सामान पहुंचाकर ट्रक खाली या दोबारा सामान भरकर लौट सकेगा। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। इसकी अनुमति एसडीएम जारी करेंगे।

जरूरी चीजों की सप्लाई होगी 
जरूरी चीजों की सप्लाई करने वाली चेनों फिर चाहे वे मैन्युफेक्चरिंग, होलसेल या रिटेल में हों, को सभी सुविधाएं मिलेंगी। ई-कॉमर्स कंपनियां भी काम कर सकेंगी। इनके खुलने या बंद होने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। किराना-राशन दुकानें, फल-सब्जी-दूध की दुकानें, पोल्ट्री, मीट-मछली, पशुओं के चारे की दुकानें खुलेंगी। इनके भी खुलने-बंद होने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। जिले के अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि सामान की ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी हो, ताकि लोग घरों के बाहर कम निकलें। इसकी अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट से लेनी होगी।  

संस्थानों को काम करने की छूट
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच और केवल सर्विस। आईटी और इससे जुड़े सर्विस सेक्टर को 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम करना होगा। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और कॉल सेंटर काम करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी से अनुमति प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर चालू रहेंगे। ई-कॉमर्स कंपनियां, डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लिए जरूरी अनुमति लेनी होगी। कुरियर सर्विस जारी रहेगी। स्वरोजगार से जुड़ी सेवाओं में लगे लोग जैसे- इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर को काम की छूट रहेगी। इसकी अनुमति एसडीएम जारी करेंगे।

इन परिस्थितियों में मिलेगी छूट
इमरजेंसी सर्विस में लगी प्राइवेट गाड़ी, मेडिकल और जरूरी सामान लेकर जाने वाले वाहन को रोका नहीं जाएगा। इन गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा एक व्यक्ति को बैठने की छूट रहेगी। इसकी अनुमति एसडीएम देंगे।

इनमें भी रहेगी छूट
भारत सरकार तथा उनके अधीनस्थ कार्यालय, राज्य सरकार के कार्यालय एवं स्वायत, अधीनस्थ कार्यालय खुलेंगे। इसकी अनुमति एडीएम प्रशासन देंगे। पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल, नगर निगम व नगर पालिका, वन कार्यालय, चिड़ियाघर, नर्सरी आदि भी खुलेंगे। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष इसकी अनुमति देंगे।  किराना एवं राशन की दुकानें, फल एवं सब्जियां, पशु चारा, मछली, मुर्गा, मांस आदि की दुकानें सुबह सात से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। इसके लिए एसडीएम व संबंधित थानाध्यक्ष की ओर से पास जारी किया जाएगा।

नगर निगम, पालिकाओं की सीमा से बाहर सड़क, हाईवे, रेलवे संबंधी निर्माण कार्य, सिंचाई परियोजनाएं, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित परियोजनाएं, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण , ऋषिकेश नगर निगम, पालिकाओं जहां श्रमिक उपलब्ध हैं, वहां निर्माण कार्य के लिए सिटी मजिस्ट्रेट एवं संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्र में दवाओं, चिकित्सा संबंधी उपकरणों, पैकेजिंग, ईंट-भट्टे आदि के लिए जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से पास लेना होगा।

सजा का प्रावधान
अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

नगर निगम देहरादून, डोईवाला क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमण के काफी मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए इन क्षेत्रों को अभी राहत नहीं दी गई है। जबकि अन्य जगहों पर गाइडलाइन के माध्यम से राहत दी गई है। वहीं, शादी-विवाह में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने में रोक रहेगी।
- डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी

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