*व्यापारियों को अनावश्यक रूप से पुलिस नहीं सताएगी लेकिन कानून तोड़ने वालों को छोडा भी नहीं जाएगा।
*नियम व शर्तें इस प्रकार है....
*मंडी में भीड़ कम करने को लेकर व्यापारियो ने लिए अहम फैसले ।
*1- किसान सुबह 4:00 बजे से पहले अपने वाहन से माल उतार कर अपने वाहन को मंडी के बाहर ले जाए ।
*2- व्यापारी एवम् आड़तिया 4:00 से 5:00 बजे तक मंडी में प्रवेश करेंगे जबकि पेकार का मंडी में प्रवेश का समय केवल 5:00 से 6:00 बजे तक ही रहेगा ।
*3 - मंडी सुबह 8:00 बजे तक चलेगी ।
*4 - मंडी में आने वाले व्यापारी एवं पैकार मांस्क का इस्तेमाल करेंगे और मंडी के अंदर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्य करेंगे ।
*5 - दुकान पर साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए ताकि करोना संक्रमण को रोका जा सके ।
*6 - माल ले जाने के लिए ई रिक्शा एवं अन्य वाहनों के लिए मूंगफली मंडी का इस्तेमाल किया जाएगा । मंडी के अंदर फल और सब्जी में कोई वाहन नहीं रहेगा ।
*7 - व्यापारी एवं अन्य लोगों के लिए वाहन पार्किंग मंडी गेट के पास बनाई गई है । मंडी के अंदर कोई भी वाहन लेकर नहीं आएगा ।
*8 - दुकान के चबूतरे तक माल रखा जाएगा जबकि टीन शेड में टीन शैड के अंदर माल रखा जाएगा ।
*9 - दुकान में एक आडती एक मुनीम और दो वर्कर ही काम करेंगे । जिनकी कुल संख्या 4 है ।
*10 - मंडी के अंदर फुटकर में कोई सामान नहीं बेचा जाएगा और ना ही फुटकर बिक्री की जाएगी ।
*11 - मंडी के बाद पहाड़ों पर माल भेजने वाले अपना काम करते रहेंगे ।
*बार-बार समझाने के बाद भी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ खुद व्यापारी ही मुकदमा कराएंगे और पुलिस प्रशासन भी अनावश्यक रूप से किसी व्यापारी को परेशान नहीं करेंगा
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