जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने शासनादेश के निर्देशों के क्रम में वायरस कोविड-19 की रोकथाम के प्रभावी लाॅकडाउन अवधि में मत्स्य उत्पाद, मत्स्य बीज एवं मत्स्य पूरक आहार आदि की बिक्री व उनके यातायात तथा मत्स्य आखेट प्रबन्धन सम्बन्धी गतिविधियों पर छूट प्रदान की है। उन्होनंे बताया कि जिला बिजनौर में प्रभावी लाॅकडाउन की अवधि में मत्स्य उत्पाद, मत्स्य बीज एवं मत्स्य पूरक आहार आदि की बिक्री व उनके यातायात तथा मत्स्य आखेट प्रबन्धन सम्बन्धी गतिविधियों को इस शर्त के साथ मुक्त किया जाता है कि उपरोक्त कार्याैं के दौरान कोविड-19 महामारी के संक्रमण के बचाव के लिए उक्त अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करते हुए मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाएगा। उन्होनंे सचेत करते हुए कहा कि अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने पर संबंधित के विरूद्व भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्यवाही अमल मेें लाई जाएगी इसके अलावा जिला बिजनौर में कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत हाॅट-स्पाॅट क्षेत्रों एवं बफ़र जोन के अंतर्गत उक्त सभी गतिविधियां लाॅकडाउन अवधि में पूर्णतया प्रतिबंधित रहें
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