आफताब अहमद की रिपोर्ट
मोहल्लों/ग्राम उसके आस पास के क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने घरों में ही रहेंगे।

इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-१५ में प्रदत्त व्यवस्था कर अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा-१८८ के अधीन दंडनीय अपराध माना जाएगा।

कंटेनमेंट ज़ोन में तीन गतिविधियों (आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति,चिकित्सीय टीम एवं सेनीटाईजेशन टीम) के अतिरिक्त अन्य किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी।

स्वास्थ सम्बन्धी सभी व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्रियों की सप्लाई एवं पुलिस की व्यवस्था के अलावा कोई भी सेवा नहीं की जाएगी। 


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