जिला बिजनौर के संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत 31 मई,2020 तक निषेधाज्ञा लागू, उक्त धारा के किसी भी प्रतिबंध की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत की जाएगी संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही- जिलाधिकारी रमाकांत पांडे
जिला मजस्ट्रेट रमाकांत पाण्डेय द्वारा जिला बिजनौर में लोक शांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रमजान, ईद उल फितर का त्यौहार आसन्न है तथा वर्तमान में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे भारतवर्ष में 3 मई 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लाक डाउन लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जिले में तेजी से चल रही राजनीतिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में अवांछित तथा असामाजिक तत्व सक्रिय हो कर जिले की लोक प्रशांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं, जिस के आधार पर जिला बिजनौर के संपूर्ण क्षेत्र में लोक शांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी 31,मई 2020 तक धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उक्त धारा के किसी भी प्रतिबंध की अवहेलना भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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