देहरादून I यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल के उन हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को जोर का झटका लग सकता है, जिन्हें सस्ती दरों पर असीमित बिजली की खपत की सुविधा दी जा रही है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपीसीएल ने शपथपत्र पेश कर कहा कि तीनों निगमों में दी जा रही बिजली को सीमित किया जा रहा है और अब सस्ती बिजली नहीं दी जाएगी।
देहरादून के आरटीआई क्लब की इस जनहित याचिका पर कोर्ट ने सचिव ऊर्जा, पिटकुल और तीनों निगमों को आदेश दिए कि वे अफसर-कर्मी और पेंशनरों को दी जा रही बिजली का संपूर्ण ब्योरा 25 नवंबर तक पेश करें। याचिकाकर्ता के वकील बीपी नौटियाल के मुताबिक, यूपीसीएल ने कोर्ट में कहा है कि 18 नवंबर को निदेशक मंडल की बैठक में असीमित बिजली खपत की सुुविधा को सीमित करने के संबंध में फैसला ले लिया जाएगा।
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