नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई प्रदूषण रोधी समिति (ईपीसीए) ने खराब वायु गुणवत्ता का संज्ञान लेते हुए दिल्ली- एनसीआर में स्कूलों को अगले दो दिन बंद रखने का आदेश दे दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण आपातकालीन स्तर पर पहुंचता देख स्कूलों को 15 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार समिति ने जितना संभव हो घर में रहने और बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण की ओर से दिल्ली-एनसीआर में 'हॉट-मिक्स प्लांट्स' और 'स्टोन-क्रशर' पर लगे प्रतिबंध को भी 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। बीते 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी निर्माण कार्यों पर रोक बरकरार रखने के आदेश दिए थे।
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