नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अंशधारकों के सभी दावों को अधिकतम तीन दिन में निपटारे करेगा। यानी अब ऑनलाइन पीएफ (PF) के लिए आवेदन करने पर तीन दिन में यह आपके बैंक खाते में आ जाएगा। आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन पीएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन निकाल सकते हैं PF का पैसा
अब पीएफ से पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपका पीएफ का पैसा आवेदन करने के बाद अकाउंट में सीधे करीब 5 से 10 दिन में आ जाएगा। जानें क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका..
ऐसे करना होगा आवेदन
ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें। मैनेज (Manage) पर क्लिक करें। केवाईसी (KYC) ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें। ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करें। एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा। इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें। अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।
पीएफ से निकाल सकते हैं एडवांस
‘I Want To Apply For’ में जाएं। इसमें से full EPF Settlement, EPF Part withdrawal (loan/advance) या pension withdrawal के ऑप्शन का चुनाव करें। इसे भरने के करीब 3 से 10 दिन में ईपीएफओ पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए भी मिल जाएगी। अगर आपका ईपीएफ खाता आधार से लिंक है तो ही आप ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ये अंशधारक असानी से निकाल पाएंगे पीएफ
* केवाईसी वाले धारकों को नहीं होगी कोई परेशानी।
* यूएएन नंबर न मिलने से परेशान अंशधारकों की समस्या जल्द हल होगी।
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