नई दिल्ली: भारत में टैक्स बचत और निवेश में फिक्सड रिटर्न के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में पैसा लगाना सबसे सुरक्षित माध्यमों में से एक माना जाता है. पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. पीपीएफ में निवेश EEE के प्रक्रिया पर काम करता है जिसके तहत जमा रकम पर टैक्स नहीं देना होता है, जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं चुकाना होता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाले रिटर्न पर भी टैक्स नहीं देना होता है. अब तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1968 के नियमों के अनुसार चल रहा था, 2019 में सरकार ने इसके नियमों में कई बदलाव किये हैं जो जानना जरूरी है. सरकार ने लगभग 50 साल बाद इसके नियमों में बदलाव किया है.
पैसा कुर्क नहीं हो सकता -

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में नए बदलाव के तहत अगर कोई किसी बैंक या अन्य संस्थानों का डिफॉल्टर है, फिर भी कोई भी अदालत यह आदेश नहीं दे सकती है कि उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जमा धन को कुर्क कर लिया जाए, सभी हालत में यह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा.

अब बच्चों की शिक्षा के लिए भी आप धन निकाल सकते हैं
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के पैसे का अब तक आप अपने शिक्षा के लिए ही उपयोग कर सकते थे, लेकिन अब नए नियम के बाद अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी आप समय से पहले उस धन का उपयोग कर सकते हैं. शर्त बस इस नियम के साथ यह है कि आपको संबधित संस्थान के शुल्क से जुड़े कागजात उपलब्ध करवाने होंगे.

समय से पहले भी निकाल सकते हैं पैसा
पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल का निवेश माना जाता है लेकिन अपनी जरुरत के हिसाब से समय से पहले भी आप अपने पैसे अब निकाल सकते हैं. नए नियम के अनुसार 5 साल बाद आप अपने पैसों को निकालने का आवेदन दे सकते हैं अगर आप ने 2017 में अकाउंट खोला है तो 2022 के बाद आप उसमें से निकासी कर सकते हैं.

चिकित्सा सुविधा के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं
नए नियमों के अनुसार पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाताधारक अपने परिवार और स्वयं के चिकित्सा और अन्य जरूरतों के समय भी समय से पूर्व पैसा निकाल सकता है. 

पीपीएफ खाते में कितना कर सकते हैं निवेश?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड(PPF)के खाते में आपको कम से कम हर वर्ष 500 रुपये का निवेश करना ही होगा तथा अधिकतम आप 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं. नाबालिग लोगों का भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है. नए नियम के अनुसार अब अधिकतम 50 बार तक एक वर्ष में पैसा जमा कर सकते हैं, पहले इसकी सीमा 12 थी.

PPF खाते कहा खुलते हैं? 
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में पैसा जमा करने के लिए आप बैंक और पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं, एक व्यक्ति के पास अपने पोस्ट ऑफिस पीपीएफ को बैंक पीपीएफ और बैंक पीपीएफ को पोस्ट ऑफिस पीपीएफ में तब्दील करने की आजादी होती है. इसके अलावा, पीपीएफ अकाउंट के लिए बैंक की शाखा और बैंक को भी बदला जा सकता है.
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