- राज्य की सीमा पूरी तरह से बंद कर दी गईं हैं। बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति बिना वाजिब कारण के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। उत्तराखंड का मूल व्यक्ति अगर अपने गांव या शहर आना चाहता है तो उसके पास दस्तावेज होने चाहिए। उसकी सीमा पर स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद ही वह राज्य में प्रवेश कर पाएगा।
क्या एक शहर से दूसरे शहर में आ जा सकेगा?
- प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जो जहां है, वहीं रहे। एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना भी प्रतिबंधित है। अगर किसी के पास किसी रोगी की तीमारदारी करने या अन्य कोई वाजिब कारण है तो वह आ जा सकेगा। जरूरी वस्तुआें के परिवहन और अति आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।
क्या अस्पताल, ब्लड बैंक, बैंक, एटीएम, कैमिस्ट, पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे?
- सरकार ने इन सबको जरूरी सेवाओं में शामिल किया है। अस्पताल से लेकर ब्लड बैंक, बैंक,
एटीएम, कैमिस्ट, पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे। शर्त यही है कि यहां भी पांच से ज्यादा
कर्मचारी या लोग जमा नहीं होंगे। पुलिस चौकियों और थानों को भी इसमें छूट दी गई है।
दूध, फल, सब्जी, राशन आदि के लिए क्या व्यवस्था रहेगी?
इन सब की खरीद, बिक्री, लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सरकार ने माना है
कि रोजमर्रा की ये वस्तुएं जीवन यापन के लिए जरूरी हैं।
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