नई दिल्ली. अपने खाताधारकों को बेहतर सर्विस देने के लिए लगातार कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में EPFO ने ऐलान किया है कि पीपीओ और यूएएन नंबर अब सरकार के ई-लॉकर सर्विस डिजिलॉकर में भी उपलब्ध होंगे. इस सुविधा के शुरू होने से आप कभी भी और कहीं भी इसकी जरूरत पड़ने पर डिजिलॉकर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) अहम दस्तावेज है. यह आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे का पता लगाने में मदद करता है. इसी तरह जो रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन्हें पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) की जरूरत होती है. यह 12 अंकों का एक नंबर होता है. पीपीओ नंबर की जरूरत पेंशन पाने वालों को हर साल होती है जब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है.
आपको बता दें कि डिजिलॉकर स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इंटरनेट आधारित इस सेवा के जरिये आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन रख सकते हैं. इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए.
ईपीएफओ के ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, पीपीओ और यूएएन कार्ड अब डिजिलॉकर पर उपलब्ध हैं. इसकी मदद से पेंशनर और पीएफ मेंबर अपने दस्तावेज डाउनलोड करके समय से इनके फायदों का लाभ उठा सकते हैं.
क्या होता है यूएएन (What is UAN)-
इसका मतलब है UNIVERSAL ACCOUNT NUMBER (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) होता है. सभी पीएफ खाताधारकों के लिए यूएएन नंबर दिया गया है ताकि वह अपनी PF के खातों से जुड़ी कोई जानकारी आसानी से कहीं भी और कभी ले सकें. इस नंबर के जरिए अब ऑनलाइन पीएफ निकासी, ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर, अपना KYC (केवाईसी) अपडेट करना, यूएएन कार्ड, PF पासबुक तथा और कई सारे ऑनलाइन काम यूएएन के माध्यम से कर सकते हैं. नौकरीपेशा के लिए UAN नंबर काफी अहम है. इसके जरिए ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट की डीटेल्स पता की जा सकती है. अगर आपको अपना UAN नहीं पता है तो EPFO की वेबसाइट से इसे पता कर सकते हैं.
क्या होता है PPO नंबर- एम्पलॉई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनधारकों (Pensioners) को एक यूनिक नंबर जारी किया जाता है, जिसकी मदद से वे रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं. इस नंबर को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) कहा जाता है. किसी भी कंपनी से रिटायर होने वाले शख्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से पीपीओ नंबर को जारी किया जाता है. रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ कर्मचारी को एक लेटर जारी करता है, जिसमें पीपीओ की डिटेल्स होता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपना पीपीओ नंबर खो देता है वो अपने बैंक अकाउंट की मदद से आसानी से प्राप्त कर सकता है.
आइए जानें डिजिलॉकर से UAN/PPO के इस्तेमाल करने का तरीका...
स्टेप-1 https://digilocker.gov.in/ पर जाएं.
स्टेप-2 'साइन इन' पर क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.
स्टेप-3 अपना मोबाइल/आधार/यूजरनेम दर्ज करें. आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. यह ओटीपी 10 मिनट के लिए वैध रहेगा. इसके बाद सब्मिट पर क्लिक करें.
स्टेप-4 पहले क्रिएट किए गए 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन दर्ज करें. सब्मिट पर क्लिक करें.
स्टेप-5 एक बार अपने अकाउंट में लॉग-इन हो जाने पर, 'इश्यूड डॉक्यूमेंट' पर क्लिक करें.
स्टेप-6 आपकी स्क्रीन पर नया वेबपेज खुल जाएगा. 'गेट मोर इंश्यूड डॉक्यूमेंट' पर क्लिक करें.
स्टेप-7 सेंट्रल गवर्नमेंट' टैब के अंदर 'इम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन' पर क्लिक करें.
स्टेप-8 आपकी स्क्रीन पर नया वेबपेज खुल जाएगा. यहां यूएएन पर क्लिक करें. यूएएन नंबर दर्ज करके 'गेट डॉक्यूमेंट' पर क्लिक करें. ईपीएफओ के डेटाबेस से डेटा उपलब्ध हो जाएगा और जारी किए गए डॉक्यूमेंट सेक्शन में सेव हो जाएगा. पीडीएफ फॉर्म में आप यूएएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
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