गाजियाबादI गाजियाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और ईद उल फितर के कारण धारा-144 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह पांच मई तक लागू था। जिलाधिकारी ने मंगलवार शाम को यह आदेश जारी किए। इस आदेश के बाद जनपद में 31 मई तक किसी भी प्रकार के आयोजनों और समारोहों पर रोक लगी रहेगी।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि धारा 144 के तहत जिले में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली, जुलूस पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी। आदेश के मुताबिक पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व 10 साल से कम आयु के बच्चे घर से बाहर नहीं निक लेंगे। सैलून, मॉल, सिनेमाघर, स्पॉ, जिम, खेल कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल में गतिविधियां बंद रहेंगी। चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति अनुमन्य होंगे, जिले के स्कूल कॉलेज अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे
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