मुरादाबाद।कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप
के बीच केंद्र सरकार ने आगामी दो सप्ताह के लिए तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है।
देश के विभिन्न जिलों को रेड जोन,ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। मुरादाबाद मंडल
में कोरोना का प्रकोप कायम है। मुरादाबाद सहित मंडल के तीन जिले रेड जोन में हैं।
संक्रमण के लिहाज से रामपुर और अमरोहा के हालात भी ठीक नहीं है इसीलिए इन दोनों
जनपदों को भी रेड जोन में ही रखा गया है। सम्भल मंडल का एकमात्र ऐसा जिला है जो
ऑरेंज जोन में है। जोन के हिसाब से ही पाबंदियां और सहूलियतें दी गईं हैं। देश में
अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन जनपदों
में कुछ छूट देने का फैसला किया है,लेकिन मुरादाबाद,रामपुर और अमरोहा में किसी भी
छूट का लाभ नहीं मिलेगा। संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों का कहना है कि अगर आगामी 28 दिनों तक जनपद में कोई भी
कोराना पॉजिटिव का केस नहीं आएगा,इसके बाद ही जनपद को ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। रेड
जोन में जो जिले हैं वहां दो सप्ताह तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
प्रशासनिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन भ्रमण करेंगे। इसके साथ ही
जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे,उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हॉटस्पॉट क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू रहेंगे। कंटेमेंट जोन का प्लान भी लागू कर
दिया गया है। प्रशासन के साथ ही पुलिस अफसर लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित
कराएंगे।
पहले दो के मुकाबले नरम होगा लॉकडाउन-3
लॉकडाउन -3 पिछले दो लॉकडाउन के मुकाबले
काफी नरम होगा। इसमें न सिर्फ ग्रीन जोन बल्कि रेड जोन में भी कई गतिविधियों में
राहत मिलेगी। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी। लेकिन रेड और ऑरेंज जोन में
कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानों को
खोलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, मेट्रो और अंतरराज्यीय बस सेवा
समेत माल, सिनेमाघर
आदि बंद रहेंगे।
शहरी
और ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग है राहत का मानक
लॉकडाउन खोलने का क्रम फेज तीन
से शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन-3 के दौरान पूरे देश में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी
सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान लोगों की
आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 लागू कर सकता है। पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के
साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर
पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैैं।
नए
दिशानिर्देशों में रेड, ऑरेंज और
ग्रीन जोन के लिए अलग-अलग राहत का एलान किया गया है। इनमें शहरी और ग्रामीण इलाके
में अलग-अलग राहत दी गई है। अभी तक रेड जोन वाले जिले में किसी भी तरह की गतिविधि
की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब कंटेनमेंट एरिया और उसके चारे ओर के बफर जोन को छोड़कर
बाकी जिले में कई गतिविधियों की अनुमति दे गई है।
सभी जोन में रहेंगे बंद
- हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से
अंतरराज्यीय आवागमन
-
स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर
- होटल, बार और रेस्तरां
- भीड़ एकत्र होने वाले मॉल, सिनेमा हाल और जिम
-आम लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत सभी पूजा स्थल
- धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े
जमावड़े पर रोक जारी रहेगी
- शाम सात से सुबह सात बजे तक
बिना गैर-जरूरी काम के बाहर निकलने पर पाबंदी
- 10 से छोटे बच्चों, 65 से ज्यादा उम्र के व्यक्ति और
गर्भवती महिलाओं के बिना जरूरी काम के बाहर जाने पर रोक
रेड
जोन में रहेंगे प्रतिबंधित
-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर जैसी टैक्सी को चलाने की
इजाजत नहीं होगी।
- सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे
और साथ ही यहां बसें भी नहीं चलेंगी।
रेड जोन में इन्हें मिलेगी राहत
-निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए
लोगों को आने-जाने की अनुमति होंगी लेकिन, कार में ड्राइवर के अलावा केवल
दो लोग ही बैठ सकेंगे।
-
दोपहिया
वाहन से सिर्फ एक व्यक्ति यानी चालक को ही आने-जाने की अनुमति होगी।
-एसईजेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन)और
ईओयू (एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स) के साथ-साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों में
कामकाज के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई है।
- जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य
सामान बनाने वाली इकाइयां समेत पूरे सप्लाई चेन के साथ ही आइटी हार्डवेयर की
इकाइयों को भी छूट दी गई है।
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