नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर, 2019 को खत्म हो रही थी जिसे अब बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया गया है। यह आठवां मौका है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा में विस्तार किया गया है।
दरअसल सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया हुआ। 1 अप्रैल, 2019 से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार और पैन का लिंक होना जरूरी है।
सोमवार को सीबीडीटी ने अपने ट्वीट में लिखा , 'आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उप - धारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई है।'
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा, यहां पर आप अपने पैन कार्ड से आधार को जोड़ सकते हैं। वहीं आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।
आईटीआर में आधार नंबर कोट करना और आधार को पैन से लिंक करने की घोषणा बजट 2017 में हुई थी। हालांकि आधार को लेकर अदालत में चल रहे मामलों के कारण कोर्ट ने व्यक्तिगत टैक्सदाताओं को बिना आधार के टैक्स भरने की छूट दी थी।
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