नई दिल्ली. अगर आप भी जेब में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रखते तो हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए. RBI के नए गाइडलाइन्स के बाद इससे जुड़ी खास सुविधा में बदलाव होने जा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को जारी करने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो सभी कार्ड्स की सर्विसेज को बंद कर दें, अगर उनका इस्तेमाल ऑनलाइन लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है.

15 जनवरी 2020 को एक स्टेटमेंट में केंद्रीय बैंक ने कार्ड जारी करने वाली इन कंपनियों को कहा, 'अगर कोई भी मौजूदा कार्ड का इस्तेमाल लंबे समय से ऑनलाइन लेनदेन के लिए नहीं किया गया है तो इन्हें अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाएगा.' बीते बुधवार को, आरबीआई ने इन कार्ड्स की सुरक्षा को लेकर कई गाइडलाइन्स जारी किया है.

RBI ने इन गाइडलाइन्स में यह भी बताया कि अगर कार्ड जारीकर्ता को इस बात का संदेह होता है कि किसी घरेलू या अं​तर्राष्ट्रीय कार्ड्स पर जोखिम है तो वो इस कार्ड को बंद कर सकता है.

आरबीआई के इस निर्देश के मुताबिक, भारत में किसी भी कार्ड के जारी या पुन: जारी करते समय उन्हें कंटैक्ट आधारित प्वाइंट्स यानी एटीएम या PoS के ​लिए ही जारी की जानी चाहिए. वहीं, कार्ड जारीकर्ता कंटैक्टलेस सुविधा के लिए कार्डहोल्डर को इस बात का विकल्प दे सकते हैं कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से उसे चालू या बंद कर सकें. यह सुविधा किसी भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए होगा.

कार्ड जारीकर्ता अब ये सेवाएं प्रदान करेंगे ->> सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर कुछ सुविधाएं शुरू या ​बंद करने का विकल्प मिलेगा. इनमें कार्ड का लिमिट तय करने से लेकर कंटैक्ट और कंटैक्टलेस लेनदेन की सुविधा भी शामिल होंगी.

>> ये सुविधाएं मल्टीपल चैनल्स पर 24×7 प्रदान की जाएंगी. कार्डहोल्डर इन सुविधाओं को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, इंटरक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी आईवीआर के जरिए भी उपलब्ध होंगी. ये सुविधा बैंकों के ब्रांच पर भी उपलब्ध होंगी.

>> RBI ने कहा कि कार्ड जारीकर्ता को इन सुविधाओं को शुरू होते और बंद होते समय अलर्ट या जानकारी देना होगा. ये अलर्ट एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजा सकता है.
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