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कलीम हुसैन 
जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने  मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में नोवल कोरोना वायरस (कोविड19) के संक्रमण के कारण घोषित आपदा अवधि में मासिक आधार पर शुल्क लिए जाने, किसी भी छात्र अथवा अभिभावक को 3 माह का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए मजबूर न किए जाने, विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी छात्र व छात्राओं को वंचित न किए जाने के साथ ही साथ शुल्क जमा न किए जाने के कारण किसी भी छात्र या छात्रा का नाम विद्यालय से न काटे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा छात्र व छात्राओं से परिवहन शुल्क लिया जा रहा है, जबकि लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है। उन्होंने निर्देश दिए कि लॉकडाउन की अवधि में विद्यालय बंद रहने तक छात्र एवं छात्राओं से परिवहन शुल्क ना लिया जाए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि शासन के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में शैक्षणिक संस्थाओं के संस्था अधिकारियों को उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराना सुनिश्चित कराएं।
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