उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के
निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने के मामले को आबकारी विभाग ने गंभीरता
से लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया
जाएगा।
प्रमुख सचिव (आबकारी) संजय आर.
भूसरेड्डी ने एक बयान जारी कर ग्राहकों से अपील की है कि वे निर्धारित मूल्य से
अधिक राशि का भुगतान न करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब
बेचने वाले दुकानदार पर 75 हजार
रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर वही दुकानदार दोबारा महंगी शराब बेचते पकड़ा
गया, तो उससे डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना
वसूला जाएगा। जबकि तीसरी बार पकड़े जाने पर दुकान
का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में
अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे शराब की दुकानों की जांच करें और अधिक
दाम पर शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रमुख सचिव (आबकारी)
संजय आर. भूसरेड्डी की ओर से जारी बयान में यह भी बताया गया कि प्रदेश में अवैध
शराब के खिलाफ 25
मार्च से अभियान चलाया जा रहा
है। इस अभियान के तहत सात मई को प्रदेश में 175 मामले
पकड़े गये,
3,291 लीटर अवैध शराब पकड़ी गयी तथा 11 लोगों को जेल भेजा गया ।
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