नई दिल्ली. नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर है. नए साल से एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 जनवरी 2020 से एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (Employee Provident Fund) के नए नियम लागू हो रहे हैं. नए नियम का फायदा जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को होगा, जिनका अभी तक पीएफ (PF) नहीं कटता है.
कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) को देखते हुए EPFO ने यह कदम उठाया है. मौजूदा 6 करोड़ सदस्यों के अलावा करीब 50 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा.
कहां लागू होता है EPF नियम?
नियमों के मुताबिक, प्रोविडेंट फंड वहां लागू होता है. जहां किसी भी संस्थान, फर्म, कार्यालय में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी होते हैं. EPF अधिनियम के तहत ऐसे संस्थानों को ही EPF की सदस्यता दी जाती है. अब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी देने के मकसद से इसकी सीमा घटाकर 10 कर दी है. अब जिन संस्थानों में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी होंगे, वो संस्थान EPF के दायरे में आएगी.
EPF के दायरे में आने के लिए अभी थे ये रूल्स
EPF के दायरे में आने वाले के लिए 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों को एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर कराना होगा. फिलहाल, सिर्फ वो ही संस्थान इस एक्ट के दायरे में आते हैं, जहां कर्मचारियों की संख्या 20 या उससे ज्यादा होती है.
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