देहरादून I प्रदेशभर में उपलब्ध खाली सरकारी भूमि अब जरूरतमंदों को मिल सकेगी। इसके लिए राजस्व विभाग ने नई नीति तैयार की है। इसके तहत टेंडर जारी होंगे और न्यूनतम बोली सर्किल रेट के आधार पर तय की जाएगी।
प्रदेश सरकार इस समय निजी क्षेत्र में लोगों को गवर्मेंट ग्रांट एक्ट सहित अन्य कई तरीकों से पट्टे आदि पर भूमि उपलब्ध कराती है। सरकार के इन फैसलों पर अकसर सवाल भी उठते रहे हैं। लोग इसे सरकारी भूमि की बंदरबांट भी कहते रहे हैं।
शासन का मानना है कि इस नई नीति से लोगाें को सरकारी भूमि पाने का समान अवसर मिलेगा। नीति में स्पष्ट रूप से इसकी व्यवस्था की जा रही है। इससे सरकार को दोहरा फायदा होगा। पहला यह कि जिले स्तर पर यह स्पष्ट हो पाएगा कि कहां कितनी सरकारी भूमि उपलब्ध है। दूसरा यह कि सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा।


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