नई दिल्ली I रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इंस्टैंट मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप भारत में अपना पेमेंट बिजनस शुरू नहीं कर सकता। RBI ने कोर्ट से कहा कि फेसबुक के मालिकाना हक वाली मेसेजिंग कंपनी वॉट्सऐप डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स मानने को तैयार नहीं है लिहाजा नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NCPI) को यह निर्देश दिए गए हैं कि वॉट्सऐप को युनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से जुड़े अपने पेमेंट बिजनस को फुल स्केल में भारत में लॉन्च करने की अनुमति न दी जाए।




SC ने मांगा था अपडेट

भारत में UPI को NPCI मैनेज करती है। भारत में हाल ही में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या 1 अरब पार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने RBI से डेटा लोकलाइजेशन पर अपडेट मांगा था।




डेटा लोकलाइजेशन चाहती है सरकार





भारत सरकार चाहती है कि वॉट्सऐप अपने प्लैटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले मेसेजेस को ट्रैक करने की सुविधा उपलब्ध कराए। सरकार का मानना है कि इससे आतंकवाद, बच्चों के यौन शोषण समेत कई तरह के अपराध को रोकने और उनकी जांच करने में काफी मदद मिलेगी। हाल में पेगासस स्पाइवेयर के चलते यूजर्स की प्रिवेसी और सुरक्षा को लेकर वॉट्सऐप की काफी किरकिरी हुई है। इसने वॉट्सऐप द्वारा दी जाने वाली एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे मामलों की जांच जरूरी है ताकि इसकी जड़ का पता लगाया जा सके।
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