नई दिल्ली I यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम, जन्म की तारीख और अन्य जानकारियां अपडेट करने के नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियम के अनुसान आधार कार्ड में जन्मदिन, नाम और लिंग में परिवर्तन करवाने की सीमा तय कर दी गई है। जन्मदिन में बदलाव केवल एक बार संभव है।

1. नाम में बदलाव कितनी बार संभव है?
UIDAI के नए नियम के मुताबिक, आधार कार्ड में नाम में बदलाव केवल दो बार किया जा सकता है।

2. जन्मदिन में बदलाव कितनी बार संभव है?
जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जन्मदिन में बदलाव केवल एक बार संभव है। जानकारी के लिए बता दें आधार कार्ड में पहली बार जो तारीख दर्ज है उसमें अधिकतम तीन साल (जोड़ा या घटाया) का बदलाव संभव है।

एनरोलमेंट के समय जन्मदिन को लेकर जो दस्तावेज जमा किए जाते हैं, UIDAI के रिकॉर्ड में उसे ही प्रमाणिक माना जाता है। अगर किसी के पास एनरोलमेंट के समय कोई दस्तावेज नहीं है उसी तारीख को स्वीकार किया जाता है जो दर्ज की जाती है। इसमें बदलाव के लिए आवेदक को दस्तावेज जमा करने की जरूरत होती है।

3. लिंग में बदलाव कितनी बार संभव है?
लिंग में बदलाव/अपडेट केवल एक बार संभव है।

4. अगर कोई आधार कार्ड यूजर नाम, जन्मदिन और लिंग में इससे ज्यादा दफा बदलाव करना चाहता है तो इसके लिए उसे नजदीकी UIDAI ऑफिस में संपर्क करना होगा।

5. ऐसे यूजर्स को पहले UIDAI ऑफिस को मेल (help@uidai.gov.in.) करना होगा या खुद जाकर रिक्वेस्ट डालनी होगी। आवेदक को रिक्वेस्ट में बताना होगा कि किन हालात और मजबूरी में उसे बदलाव की जरूरत है। बाद में यह फैसला लोकल UIDAI ऑफिस के अधिकारियों को करना है। इसके लिए वह जांच पड़ताल करने के लिए स्वतंत्र हैं।
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